Bhagya Laxmi Yojana : इस योजना के तहत मिलती है ₹ 5,100 रूपए की आर्थिक सहायता

Bhagya Laxmi Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के उत्थान के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे शिक्षा प्राप्त कर सकें और समाज में आगे बढ़ सकें। भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत, बेटी के जन्म के समय माता को ₹5,100 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि बेटियों की शिक्षा और उनके समग्र विकास में सहायक होगी। यह योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका लक्ष्य बेटियों को आर्थिक रूप से समर्थन प्रदान करना है। इसके माध्यम से बेटियों को एक बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त होगी, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकें।

Bhagya Laxmi Yojana : इस योजना के तहत मिलती है ₹ 5,100 रूपए की आर्थिक सहायता
Bhagya Laxmi Yojana : इस योजना के तहत मिलती है ₹ 5,100 रूपए की आर्थिक सहायता

Bhagya Laxmi Yojana : योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता

भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत, बेटी के जन्म पर ₹50,000 का बांड प्रदान किया जाता है, जो 21 वर्षों के बाद मैच्योर होकर ₹2 लाख का हो जाता है। यह राशि सीधे बेटी को मिलती है। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत बेटी की शिक्षा के विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:

  • कक्षा 6: बेटी के बैंक खाते में ₹3,000 जमा किए जाते हैं।
  • कक्षा 8: बेटी के खाते में ₹5,000 ट्रांसफर किए जाते हैं।
  • कक्षा 10: ₹7,000 की सहायता प्रदान की जाती है।
  • कक्षा 12: ₹8,000 की आर्थिक मदद दी जाती है।

Bhagya Laxmi Yojana : आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  • माता-पिता का आधार कार्ड
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • माता-पिता का उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बेटी की फोटो
  • बैंक खाता पासबुक

पात्रता मानदंड

भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

  • बेटी का जन्म 31 मार्च, 2006 के बाद हुआ हो।
  • बेटी का पंजीकरण जन्म के 1 माह के भीतर नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में हुआ हो।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो।
  • आवेदक परिवार BPL (Below Poverty Line) से संबंधित हो।
  • बेटी की शिक्षा सरकारी विद्यालय में होनी चाहिए।
  • बेटी की शादी 18 साल की उम्र के बाद होनी चाहिए।
  • अभिभावक सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करें: सबसे पहले, अपने नजदीकी बाल एवं महिला विकास मंत्रालय के कार्यालय में जाएं और योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. फॉर्म भरें: आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी सही तरीके से भरें।
  3. दस्तावेज संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  4. फॉर्म जमा करें: पूरा किया हुआ आवेदन पत्र और दस्तावेज़ संबंधित कार्यालय में जमा करें।
  5. रसीद प्राप्त करें: फॉर्म जमा करने के बाद, इसकी रसीद प्राप्त करें।

इस प्रकार, आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।

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